#उत्तराखंड
#समाज कल्याण विभाग
👉राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना👈
✅उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार योजना को शुरू किया है जिसके तहत अगर किसी गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है जिस पर पूरा परिवार आश्रित है तो सरकार उस परिवार को आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे।
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✅उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार योजना के लाभार्थी की पात्रता।
👉राष्ट्रीय परिवार योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार उठा सकेंगे।
👉इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जायेगा जिनके परिवार का खर्च उठाने वाला मुखिया की मृत्यु हुई है।
👉यह योजना तभी लागू होगी जब मरने वाले मुखिया की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच में हो।
👉राष्ट्रीय परिवार योजना के तहत आवेदक की वार्षिक आमदनी 46000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
👉इस योजना में केवल गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार ही पात्र हैं।
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✅उत्तराखंड राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए उपर्लिखित पात्रता होने के साथ साथ कुछ आवश्यक कागजात भी होने आवश्यक हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।
👉• आवेदनकर्ता की फोटोग्राफ
👉• आधार कार्ड की फोटो कॉपी
👉• आय प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो अवश्य बनवा ले
👉• परिवार के मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
👉 परिवार रजिस्टर की नकल
👉• बैंक की पासबुक या फिर कैंसिल चेक
👉• निवास प्रमाण पत्र
👉• कांटेक्ट नंबर Mobile Number
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